जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमॉल बागची ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को काल्पनिक करार देना सही नहीं है। इसमें कुछ हद तक तर्क है। SC ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप विशेष पुनरीक्षण के दौरान सवालों में नागरिकता की ओर क्यों जा रहे हैं? जब आधार एक वैध पहचान है तो आप उसे वैध क्यों नहीं मान रहे हैं? जब यह प्रक्रिया पहले भी की जा सकती थी तो इसे इतनी देरी से क्यों शुरू किया गया?
नई दिल्ली•Jul 10, 2025 / 05:41 pm•
Darsh Sharma
Hindi News / Videos / New Delhi / बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग से पूछे ये अहम सवाल