वोटर लिस्ट को लेकर हर उलझन करें दूर
मतदाताओं को इसको लेकर मन में कई सवाल उठ रहे हैं? क्या डॉक्यूमेंट देना जरूरी है? किसे क्या देना होगा? अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें? कहीं मेरा नाम तो नहीं हट जाएगा? क्या ये NRC है? आपके इन सवालों को बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिससे आपके मन में उठ रहे सारे सवाल का जवाब मिल जायेगा।
2003 के बाद जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है, वे क्या करें?
आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। आपने अपना नाम बाद में जुड़वाया है, तो फिर आपको अपनी नागरिकता और जन्म से जुड़े कुछ दस्तावेज देने होंगे। इसमें आपको अपने माता-पिता का नाम और उनके जन्म से जुड़े प्रमाण भी शामिल हो सकते हैं। इसका उदेश्य मात्र यह है कि आप भारतीय हैं।
1987 के बाद जिनका जन्म हुआ है, वे कौन-से दस्तावेज दें ?
1987 के बाद जन्म लेने वालों को अपने जन्म और भारतीय नागरिकता की पुष्टि करने के लिए ये करना होगा? जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट मान्यता प्राप्त बोर्ड का शैक्षणिक प्रमाण (जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट) राज्य सरकार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र (यदि ओबीसी/SC/ST वर्ग में आते हैं) फैमिली रजिस्टर या अन्य सरकारी दस्तावेज
ये 11 दस्तावेज जरूरी हैं चुनाव आयोग के लिए केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र पेंशन भुगतान आदेश 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई प्रमाण/सरकारी दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट बोर्ड/यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक प्रमाण मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र वन अधिकार प्रमाण पत्र फैमिली रजिस्टर सरकार से मिला जमीन या घर का प्रमाण पत्र
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