मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी जरूर देता है लेकिन यह कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंधों के अधीन है। ऐसे बयान जो सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाते हों वे इस अधिकार के दायरे में नहीं आते।
इस केस की शिकायत वकील विवेक तिवारी द्वारा सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से की गई थी। श्रीवास्तव की रैंक सेना में कर्नल के समकक्ष रही है और उन्होंने दावा किया कि राहुल के बयान से उन्हें व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची है। कोर्ट ने माना कि भले ही श्रीवास्तव सीधे इस अपराध के शिकार न हों, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 199(1) के अनुसार वह ‘पीड़ित व्यक्ति’ की श्रेणी में आते हैं।
23 जून को होना होगा उपस्थित
कोर्ट ने कहा कि समन की वैधता को इस प्रारंभिक चरण में खारिज करना उचित नहीं होगा। बयान की सच्चाई और प्रभाव का निर्धारण ट्रायल कोर्ट में किया जाएगा। इसलिए, कोर्ट ने राहुल गांधी को समन के आधार पर 23 जून 2025 को लखनऊ कोर्ट में बतौर अभियुक्त उपस्थित होने का आदेश बरकरार रखा।