हाईकोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की उस दलील को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने जिला अदालत के सर्वे संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे प्रक्रिया पर आगे कार्यवाही जारी रहेगी।
इससे पहले मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। मस्जिद कमेटी ने मुकदमे की पोषणीयता (maintainability) को आधार बनाकर सर्वे पर रोक की मांग की थी। 13 मई को इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जो अब मुस्लिम पक्ष के खिलाफ गया है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वे समर्थकों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जबकि मस्जिद कमेटी के लिए यह कानूनी लड़ाई को और कठिन बना सकता है। अब सभी निगाहें संभल की जिला अदालत की अगली कार्यवाही पर टिक गई हैं।