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रायपुर

आदेश की नाफरमानी, शैक्षणिक संस्थानों के पास हवा में उड़ रहे फरमान

राजधानी रायपुर में स्कूलों के बाहर तंबाकू उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं। शिक्षण संस्थानों के आस-पास लगे ठेले और टपरियों में खुले में तम्बाकू युक्त पान, गुटखा, सिगरेट बिक रहे हैं। केंद्र सरकार ने फिर से फरमान जारी कर दिया है।

रायपुरMay 31, 2025 / 06:27 pm

Rabindra Rai

आदेश की नाफरमानी, शैक्षणिक संस्थानों के पास हवा में उड़ रहे फरमान

आदेश की नाफरमानी, शैक्षणिक संस्थानों के पास हवा में उड़ रहे फरमान

100 मीटर के दायरे में बिक्री प्रतिबंधित

नियमानुसार 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। पहले से ही लगातार सरकार और प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन बेखौफ, बेरोक-टोक अब भी शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पाद बिक रहे हैं।

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18 वर्ष से कम आयु के लडक़े भी बेच रहे उत्पाद

निर्देशों के बावजूद कार्रवाई कर इन्हें हटाया नहीं जा रहा है। दुकान संचालक 18 वर्ष से कम आयु के लडक़ों को भी तम्बाकू युक्त उत्पाद बेच रहे हैं। जिम्मेदारों के ध्यान नहीं देने के चलते स्कूलों के आस-पास ऐसी दुकान होने से यहां असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगता है। तंबाकू उत्पादों को दूर रखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास पीली लाइन भी लगानी थी लेकिन वो भी हो नहीं पाया।

राज्य में 34 फीसदी स्कूल ही तंबाकू मुक्त

तम्बाकू उत्पादों को स्कूल के आस-पास नहीं रखने के पीछे एक ही उद्देश्य है बच्चों को इनसे दूर रखा जा ताकि उन्हें इनकी आदत न लगे, लेकिन राजधानी में ही ऐसी स्थिति होने के बाद भी इसपर न ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही शिक्षा विभाग। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य में अब तक 19295 शैक्षणिक संस्थान ही तंबाकू मुक्त हुए हैं। सत्र 2024-25 में ही 9104 शैक्षणिक संस्थान तंबाकू मुक्त बने। यूडीआईएसई की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 56615 हजार से ज्यादा स्कूल हैं ऐसे में यह आकड़ा लगभग 34 फीसदी है।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 एवं 2004 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर सख्त पाबंदी है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित है यदि कोई ऐसे करते पकड़ा जाता है तो उसपर प्रशासन द्वारा कार्रवाई जा सकती है। भारत कोटपा अधिकनियम की धारा 6 (ब) में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान के 100 गज में तम्बाकू उत्पाद नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा हो तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें कोई भी प्राचार्य, नोडल टीचर भी जुर्माना लगा सकता है।

दुकानों पर बस चालानी कार्रवाई

स्कूलों को पिछले 4 साल से टोबैको फ्री करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए टोबैको मॉनिटरिंग ऐप भी शुरू किया गया है। जिसमें सभी स्कूल वालों को अपडेट देना है। इसके लिए विभाग की ओर से लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते। अधिकारियों की मानें तो स्कूल के आस-पास दुकानों में मादक पदार्थ बेचने वालों को समझाइश दी जाती है। वहीं चालानी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन कड़ा रुख नहीं अपनाने के कारण दुकान वाले मानते नहीं हैं।
  • तंबाकू मुक्त संस्थान बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहेे हैं। 2024-25 में ही 10221 चालानी कार्रवाई की गई थी। 12 लाख 98 हजार रुपए के चालान काटे गए थे। सभी लोगों को मिलकर इसपर कार्य करने की जरूरत है ताकि स्कूलों को टोबैको फ्री बनाया जा सके।
  • डॉ. कमलेश जैन, राज्य नोडल अधिकारी, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम

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