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CG Ration: जून में तीन महीने का चावल मिलेगा एकसाथ, ई-पॉश से रसीद भी देना अनिवार्य राज्य खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 जून से 7 जून तक
चावल उत्सव के दौरान सभी उचित मूल्य दुकानों से चावल का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर दुकानों में वितरण संबंधित जानकारी का प्रदर्शन अनिवार्य किया गया है। सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि चावल वितरण की सूचना स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक रूप से प्रसारित की जाए, जिससे प्रत्येक लाभार्थी तक यह जानकारी सुगमता से पहुंचे और वितरण पारदर्शी रहे।
खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने ’चावल उत्सव’ की तैयारी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों, खाद्य अधिकारियों एवं नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में समय से पूर्व चावल का समुचित भंडारण सुनिश्चित किया जाए।
निगरानी समिति की उपस्थिति में वितरण चावल का वितरण दुकान स्तर की निगरानी समिति की उपस्थिति में हो और प्रत्येक लाभार्थी को ई-पॉस मशीन द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के पश्चात ही चावल प्राप्त हो। साथ ही लाभार्थियों को वितरित चावल की पावती रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए।