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रायपुर

Kisan Vriksha Mitra Yojana 2024: पौधारोपण करने वालों को मिलेगी इतनी बड़ी धनराशि, सरकार ने जारी किया नया नियम

Kisan Vriksha Mitra Yojana 2024: मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का नाम बदल कर किसान वृक्ष मित्र करने के बाद किसानों और वन विभाग से जानकारी को अपडेट करने कहा गया है..

रायपुरJul 03, 2024 / 08:09 am

चंदू निर्मलकर

Kisan Vriksha Mitra Yojana 2024
Kisan Vriksha Mitra Yojana 2024: किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत पौधारोपण करने वालों को अब नियम और शर्तो पर राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का नाम बदल कर किसान वृक्ष मित्र करने के बाद किसानों और वन विभाग से जानकारी को अपडेट करने कहा गया है। वृक्षारोपण करने वालों को प्रस्तावित रोपण रकबा, ई केवाईसी, बैंक खाते का डिटेल नए सिरे से देना पडेगा।
Kisan Vriksha Mitra Yojana 2024: वन विभाग को इसकी डिटेल जानकारी के साथ ई डाटाबेस बनाना होगा। सारी कवायद करने के बाद डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाएगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव केएल मांझी द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। साथ ही 60 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत की गई है। इस योजना के लिए विभागीय अधिकारियों को 2 महीने में हितग्राहियों की जानकारी अपडेट करने कहा गया है।
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बता दें कि इस साल प्रदेशभर में किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत 30 हितग्राहियों द्वारा 2 करोड़ 70 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। नियमानुसार 5 एकड़ जमीन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं इससे अधिक पर वृक्षारोपण करने पर 50 फीसदी का अनुदान दिया जाएगा। शेष 50 फीसदी संबंधित हितग्राही को वहन करना पड़ेगा।

Kisan Vriksha Mitra Yojana 2024: नगर निगम और ग्राम पंचायत को होंगे पौधे हैंडओवर

वन विभाग द्वारा पूर्व में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में किए गए वृक्षारोपण को नगर निगम और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएगा। बताया जाता है कि पिछले 2 से 5 साल पहले किए गए पौधों के बड़े होने के बाद इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपने की कवायद चल रही है। बताया जाता है कि बोरियाकला स्थित नक्षत्र वाटिका, गोकुल नगर पर्यावरण पार्क, सोनडोंगरी नगर वन एवं पर्यावरण पार्क और धरमपुरा हाउसिंग बोर्ड कालोनी के गार्डन शामिल है।

Kisan Vriksha Mitra Yojana 2024: स्कूलों की नर्सरी की निगरानी

स्कूलों में नर्सरी योजना की मुख्यालय स्तर पर निगरानी होगी। इसके लिए सभी जिलों के डीएफओ को इस योजना की उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्कूलों द्वारा खर्च की गई राशि, पौधों की स्थिति और रोपण स्थल की जानकारी फोटो सहित मांगी गई है। बताया जाता है कि 1 जुलाई तक सभी को इसे अनिवार्य रूप से देने के निर्देश अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा मांगी गई है। बताया जाता है कि स्कूल नर्सरी योजना में फर्जीवाडे़ की शिकायत पर सभी जिलों को जानकारी देने कहा गया था। इसकी अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
पीसीसीएफ एवं वन बल प्रमुख वी नरसिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का नाम बदलकर किसान वृक्ष मित्र योजना किया गया है। इसे देखते हुए हितग्राहियों और विभागीय अमले को जानकारी अपडेट करने कहा गया है।

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