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राजनंदगांव

CG Liquor Shops: शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस जिले में खुलेंगी 4 नई शराब दुकानें, आदेश जारी

CG Liquor Shops: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इन चार जगहों पर नई शराब की दुकानें स्थापित की जाएगी।

राजनंदगांवMar 24, 2025 / 05:55 pm

Khyati Parihar

CG Liquor Shops: शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस जिले में खुलेंगी 4 नई शराब दुकानें, आदेश जारी
CG Liquor Shops: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र में नई शराब की दुकानें स्थापित की जाएगी। इसके लिए कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर ने स्वीकृति दी है। बता दें कि इससे पहले जांजगीर चांपा 4 व बलौदाबाजार में 21 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी।

CG Liquor Shops: राजनांदगांव जिले में 4 नई शराब की दुकानें

उल्लेखनीय है कि, जिले के अंदरूनी हिस्से में निवासरत शराब प्रेमियों के लिए आबकारी विभाग ने होली के बाद बड़ा तोहफा दे दिया है। जिला मुख्यालय मोहला सहित, चिल्हाटी, तहसील मुख्यालय खडगांव, तहसील मुख्यालय औंधी में नया शराब भट्टी खोले जाने को लेकर आबकारी आयुक्त कार्यालय ने प्रशासनिक तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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आदेश जारी

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नई आबकारी 2025-26 के तहत होगा कार्य

आबकारी नीति 2025-26 के तहत नई शराब दुकानें खोली जाएंगी और पुरानी दुकानों को उन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा, जहां वर्तमान में कोई शराब दुकान नहीं है। इससे शराब की तस्करी व अन्य राज्यों से आने वाली शराब को रोकने में मदद मिल सकेगी। इतना ही नहीं शासन के राजस्व में बढ़ोत्तरी भी होगी। तत्संबंध में कलेक्टर को 1 अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना होगा।

CG Liquor Shops: 67 नए शराब दुकान खुलेंगे

नई आबकारी नीति के तहत शराब विक्रय सहित कई अन्य चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं, नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 67 नए शराब दुकान खुलेंगे। 67 नए दुकानों के साथ प्रदेश में शराब दुकानों की कुल संख्या अब 741 हो जाएगी। वहीं नए दुकान खुलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को साढ़े 12 हजार करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।
मिली जानकारी के अनुसार आबकारी नीति 2025-26 के तहत अब प्रीमियम शॉप्स के संचालन का फैसला लिया गया है। साथ ही देसी शराब में मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटी में सप्लाई करने किया जाएगा और बोतलों में बारकोड भी लगाया जाएगा।

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