कोतवाली टीआई रामेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रार्थी गोरेलाल साहू निवासी क्लब चौक बसंतपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सुमीत कपडा दुकान में सेल्समेन का काम करता है। आरोपी राजेश साहू पिता रामेश्वर साहू निवासी वार्ड नंबर 5 इंदिरा नगर डोंगरगढ के द्वारा प्रार्थी गोरेलाल व 4 अन्य लोगोें को नौकरी लगाने के नाम पर 17 लाख रुपए लेकर
धोखाधड़ी की गई है।
जानें पूरा मामला
शिकायत में प्रार्थी गोरेलाल साहू पिता रामनाथ निवासी बंसतपुर, संतोष देवांगन पिता नरेन्द्र देवांगन निवासी दुर्गा चौक, सतीश देवांगन पिता नरेन्द्र देवांगन निवासी शिक्षक नगर और उदय कुमार पिता जगदीश राम निवासी ग्राम खोरदो पोस्ट खुंदनी जिला बालोद एवं दयानंद साहू पिता संतोष कुमार निवासी पुराना ढाबा ने शिकायत में बताया है आरोपी राजेश साहू द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर उन लोगों से लगातार संपर्क किया जाता था और रेलवे में नौकरी लगाने पांचो से 17 लाख रुपए लेकर नौकरी नहीं लगाया गया।
इसके साथ ही रकम भी वापस नहीं किया गया। पुलिस आरोपी राजेश साहू पिता रामेश्वर साहू उम्र 38 साल पता डोंगरगढ़ इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 को गिरफ्तार कर लिया है।
FIR पर पुलिस ने लिया एक्शन
नौकरी नहीं लगने पर गोरेलाल ने अपने आप को ठगा महसूस किया, जिसके बाद उसने कोतवाली थाने में राजेश साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।