सालाखेड़ी चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मुकेश यादव ने बताया बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के प्रबंधक राहुल केलवा पिता सुरेश चन्द्र केलवा (51) निवासी गणेश नगर के आवेदन पर यह केस दर्ज किया गया है। प्रबंधक कैलवा ने एक लिखित आवेदन देकर बताया कि सहायक प्रबंधक फकीरचंद प्रजापत पिता भेराजी प्रजापत व आनंदीलाल पिता नाथूलाल जैन ने संस्था के किसान सदस्यों के ऋणखातो में हेराफेरी कर आर्थिक अनियमितता की है।
इन गांवों के किसानों के हैं इसमें खाते प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्था मर्यादित नगरा के अंतर्गत ग्राम सालाखेडी, कालूखेडी, गंगाखेडी, शीरुखेडी, बरवनखेडी, सनावदा, नगरा, ईटावाकलां आदि के किसान जुड़े हुए हैं। इन किसानों के ऋण खातों में हेराफेरी करके दोनों कर्मचारियों ने अवैध लाभ कमाते हुए आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इसे लेकर प्रबंधक केलवा ने कलेक्टर को भी पत्र लिखा था। साथ ही जनसुनवाई में भी इसकी शिकायत हुई। इसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराई तो यह मामला खुला।
जांच में दोनों दोषी पाए गए उपायुक्त सहकारिता एवं महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने पूरे मामले की जांच की। जांच में दोनों कर्मचारियों ने संस्था सदस्यों के ऋण खातों में 745798 एवं 2357087 रुपए अनिमितता की। इस तरह इन दोनों की 3102885 रुपए की आर्थिक अनियमितता पाई गई। संस्था के प्रशासक एंव संस्था प्रबंधक को सहायक प्रबंधक फकीरचंद प्रजापत एंवआन्नदीलालजैने के विरुध वैधानिक कार्रवाई के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए निर्देश भी दिए गए थे।