नक्शा न मिलने की बात कही सांसद ने
एसडीएम विकास चंद्र ने जानकारी दी कि सांसद की ओर से निर्धारित समय तक कोई संशोधित नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। सांसद का कहना है कि उन्हें नक्शे की प्रति नहीं मिली, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को आपत्तिजनक मानते हुए उन पर जुर्माना लगाया।
मामले में दूसरा पक्ष भी रहा गैरहाजिर
मामले के दूसरे पक्षकार ममलूकुर्रहमान बर्क भी सुनवाई में मौजूद नहीं रहे। इस बार उनकी ओर से नया वकील पेश हुआ जबकि पुराने वकील अनुपस्थित रहे। 14 मई को नक्शा पास कराने का हुआ था आवेदन
उल्लेखनीय है कि 14 मई को सांसद के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क ने विनिमय क्षेत्र में निर्माण के लिए शुल्क के साथ नक्शा पास कराने का आवेदन नगर पालिका को दिया था।
पहले भी किया था नाम दर्ज कराने का प्रयास
इससे पहले 21 जनवरी को नगर पालिका परिषद संभल के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर ममलूकुर्रहमान बर्क ने अपने पिता व पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के स्थान पर असिसमेंट रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने की मांग की थी। एसडीएम कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की है।