scriptजालसाज ने हड़पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिले मुआवजे के 35 लाख, कोर्ट की मदद से दर्ज हुआ मुकदमा | Fraudster swindled Rs 35 lakh of Purvanchal Expressway compensation, case filed with the help of court | Patrika News
सुल्तानपुर

जालसाज ने हड़पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिले मुआवजे के 35 लाख, कोर्ट की मदद से दर्ज हुआ मुकदमा

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जमीन अधिग्रहण में मिले मुआवजे के 35 लाख रुपए एक जालसाज से पीड़ित से हड़प लिए। जब पीड़ित इस बाबत थाने जाकर शिकायत किया तो वहां भी उसकी कोई मदद नहीं की गई।

सुल्तानपुरJan 21, 2025 / 11:52 pm

anoop shukla

सुल्तानपुर जिले के रामनाथपुर गांव में हैरान करने वाला मामला आया है। यहां एक बुजुर्ग को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुआवजे में मिले 35 लाख रुपये को आरोपी जालसाज ने बैंक कर्मियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी कर खाते में ट्रांसफर कराकर हड़प लिया।इसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित वृद्ध ने शिकायत की तो कोई कारवाई नहीं हुई, फिर कोर्ट जाकर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया।
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विश्वास का फायदा उठा कर युवक ने पीड़ित को दिया धोखा

जानकारी के मुताबिक जयसिंहपुर कोतवाली के रामनाथपुर गांव निवासी जवाहरलाल ने जमीन का बैनामा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किया था। इसके एवज में 36.65 लाख मुआवजा मिला।जवाहरलाल गांव के ही उदयभान उपाध्याय के यहां घरेलू कामधाम करते थे, जिसके विश्वास का फायदा उठाकर उदयभान उपाध्याय के पुत्र संचित उपाध्याय बैनामा लिखवाने व खाते से रुपया निकलवाने जवाहरलाल को लेकर आते-जाते थे। जब जवाहरलाल को मालूम चला कि उन्हें 36.65 लाख रुपये मुआवजा मिला है। इसकी जानकारी होने पर जवाहरलाल संचित उपाध्याय से रुपये के बारे में पूछा तो वह आनाकानी करने लगा। बैंक पासबुक मांगने पर भी नहीं दिया। पीड़ित ने बैंक में जाकर खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो रुपये और उसके लेनदेन की जानकारी मिली।

बैंककर्मियों की मिलीभगत से हड़पे 35 लाख

जवाहरलाल का आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सिसौडा शाखा से बैंककर्मियों की मिलीभगत से आरोपी संचित उपाध्याय ने उनेके खाते से 35 लाख रुपये ट्रांसफर कराकर हड़प लिया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत जयसिंहपुर कोतवाली में व एसपी को दी लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। गत 24 दिसंबर को जवाहरलाल ने आरोपी संचित उपाध्याय के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। अपर सिविल जज प्रवर खंड प्रथम-एसीजेएम अविनाश चंद्र गौतम ने पीड़ित की अर्जी मंजूर कर आरोपी संचित उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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