एएनएम उषा शर्मा हत्याकांड: एक महिला को उम्रकैद
एएनएम उषा शर्मा हत्याकांड के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
उदयपुर. एएनएम उषा शर्मा हत्याकांड के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। डबोक थाने में 22 अप्रेल 2017 को राजेश कुमार पुत्र रामकृष्ण ने मुल्जिम- नांदवेल ओरड़ी डबोक निवासी कमला पत्नी उदयलाल, अनीता पुत्र बंशीलाल, कमला पुत्र बंशीलाल, पार्वती पत्नी बंशीलाल, उदयलाल पुत्र बंशीलाल, बंशीलाल पुत्र नंदराम व साकरोदा निवासी भगवती पुत्र देवीलाल खटीक के खिलाफ जमीन विवाद में उसकी बहन एएनएम उषा शर्मा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक दिनेश पालीवाल ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर एडीजे-मावली न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राहुल चौधरी ने कमला पत्नी उदयलाल को धारा 302 में आजीवन कारावास व 20500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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