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उदयपुर

इस माह करने होंगे अहम काम, नहीं तो रुकेगी पेंशन, होगी असुविधा

सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर जनवरी माह के अंत तक उन्हें अहम काम करने हैं। ये काम समय पर नहीं करने से उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

उदयपुरJan 23, 2025 / 05:36 pm

Kamlesh Sharma

Aadhar Card
उदयपुर। सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर जनवरी माह के अंत तक उन्हें अहम काम करने हैं। ये काम समय पर नहीं करने से उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। पेंशनर्स की ओर से अगर आधार कार्ड और पेन कार्ड अपडेट नहीं करवाया गया तो पेंशन से इनकम टैक्स कटौती की जाएगी।
इसके साथ ही समस्त पेंशनर्स को अपने जीवित प्रमाण पत्र भी 31 जनवरी तक पेश करना अनिवार्य है। इसी तरह से राज्य बीमा पॉलिसी को लेकर कर्मचारियों को इसी माह ऑनलाइन आवेदन के लिए कहा गया है। नहीं करने पर 1 अप्रेल के बाद उन्हें बोनस और ब्याज नहीं मिलेगा। इधर, खाद्य सुरक्षा की सूची से स्वैच्छिक नाम हटवाने की अंतिम तिथि भी 31 जनवरी है।

पेंशनर्स: आधार-पेनकार्ड अपडेट करवाना जरूरी

पेंशनर्स को आईएफपीएमएस पेंशन पोर्टल पर पीपीओ, बैंक खाते के अन्तिम चार अंक से लॉगिन करके आधार और आयकर स्थाई खाता संया को अपडेट करना है। इसके अभाव में आगामी महीनों में पेंशन राशि से आयकर की कटौती होगी।
कोषाधिकारी (ग्रामीण) ने बताया कि पेंशन का पेन कार्ड और आधार कार्ड पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। आधार और पैन कार्ड इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक होना चाहिए, पेन कार्ड एक्टिव होना चाहिए। इनमें कमी होने पर नजदीकी सेवा केन्द्र व ई-मित्र से सपर्क कर सकते हैं। जिन पेंशनर्स ने अभी तक जीवित प्रमाण पत्र पेश नहीं किए, उन्हें 31 जनवरी तक पेश करना होगा।

बीमा पॉलिसी: कर्मचारी पेश करें दावा प्रपत्र

राज्य कर्मचारी, जिनकी जन्म दिनांक 1 अप्रेल 1965 से 31 मार्च 1966 है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रेल 2025 को परिपक्व हो रही है। उन कार्मिकों को 1 अप्रेल 2025 को बीमा पॉलिसियों का भुगतान किया जाएगा। उनके बीमा परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र जिन कर्मचारियां ने ऑनलाइन नहीं भरे हैं। ऐसे कर्मचारी एसएसओ आईडी पर सेवा काल विवरण, बीमा रिकॉर्ड बुक तथा मूल पॉलिसी ई-बेग में अपलोड कर 31 जनवरी तक न्यू एसआईपीएफ पोर्टल (3.0 वर्जन) पर ऑनलाइन आवेदन करें। 1 अप्रैल के बाद प्रकरणों में बोनस एवं ब्याज देय नहीं होगा।

खाद्य सुरक्षा: सूची से स्वैच्छिक नाम हटवाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत पात्र लोगों को लाभान्वित करने तथा अपात्र लोगों को सूची से हटाने के उद्देश्य से गिवअप अभियान चलाया जा रहा है। निष्कासन श्रेणी में शामिल लोगों को स्वैच्छिक रूप से सूची में नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है।
डीएसओ ने बताया कि वह परिवार, जिसमें कोई आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी-अर्द्ध सरकारी-स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्मिक हो, परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो, किसी सदस्य के पास फॉरव्हीलर हो उन्हें शामिल किया गया है। वे अपना नाम स्वेच्छा से सूची से 31 जनवरी तक हटवा लें। इनके बाद कानूनी कार्रवाई होगी।

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