वक्फ की सम्पत्तियों पर है कब्जा
उदयपुर में शहर में वक्फ की सम्पत्तियों में 52 मस्जिदें, मुस्लिम मुसाफिर खाना, पलटन मस्जिद, कब्रिस्तान, अंजुमन तालीमुल इस्लाम, खेरादीवाड़ा में जुक्मी फकीरन के नाम से कई जमीनें हैं। इसके अलावा शास्त्री सर्कल चौराहे पर स्थित जमीन व देहलीगेट चौराहे पर मौजूद दुकानें वक्फ की सम्पत्तियां हैं। कइयों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है।282 कमेटियां कर रही राज्य में संपत्ति का प्रबंधन
राजस्थान में वक्फ की कुल संपत्तियों का प्रबंधन देखने के लिए बोर्ड द्वारा 282 कमेटियां बनाई हैं। इनमें से 177 कमेटियां ऐसी है, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए से अधिक है।राजस्थान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, कृषि विभाग देगा 70 फीसद अनुदान, जानें क्या हुआ बदलाव
1954 में बना था वक्फ अधिनियम
देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया था। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में नया वक्फ कानून बना था। इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई। साल 2013 में संशोधन किया गया और सेक्शन 40 जोड़ी गई थी।राजस्थान में किसान न हो मायूस, भजनलाल सरकार ने दी इस योजना में बड़ी राहत, 3 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान
राजस्थान में सम्पत्तियां
19 हजार 44 संपत्तियां राजस्थान वक्फ बोर्ड के पास।17 हजार 415 संपत्तियां राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित।
1629 राजपत्र प्रकाशन के बाद दर्ज।
02 करोड़ से ज्यादा किराया इन वक्फ संपत्तियों से आ रहा।
706 वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर अतिक्रमण।
100 से ज्यादा उदयपुर वक्फ बोर्ड के पास है सम्पत्तियां, आधी गायब।
02 संपत्ति तो देहलीगेट व शास्त्री सर्कल चौराहे पर।
15-20 सम्पत्तियों पर लोगों ने कर रखे कब्जे।