क्या कहा दूतावास ने?
अमेरिकी दूतावास ने अपने आधिकारिक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “अगर आप अमेरिका में अपनी अनुमत अवधि से अधिक समय तक रहते हैं, तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है।” दूतावास ने यह भी बताया कि वीजा अवधि की जानकारी I-94 फॉर्म पर दर्ज होती है, जो अमेरिका में प्रवेश के समय प्रदान किया जाता है। इस फॉर्म में उल्लिखित तारीख से एक दिन भी अधिक रुकने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें डिपोर्टेशन और भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर रोक शामिल है।
क्यों जारी की गई चेतावनी?
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में आव्रजन नीतियां तेजी से सख्त हो रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में आव्रजन नियमों में कई बदलाव किए हैं, जिनमें एच-1बी वीजा नियमों में संशोधन, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) की छापेमारी में वृद्धि, और अवैध प्रवासियों पर सख्ती शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह चेतावनी अमेरिका में अवैध प्रवास को रोकने की दिशा में एक और कदम है।
भारतीयों पर क्या होगा असर?
अनुमानों के अनुसार, अमेरिका में करीब 7 लाख से अधिक भारतीय बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं। इनमें से कई लोग पर्यटक, छात्र, या अस्थायी कार्य वीजा पर अमेरिका गए थे, लेकिन अपनी अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रुके रहे। इस चेतावनी के बाद ऐसे लोगों को डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ गया है। साथ ही, डिपोर्ट किए गए व्यक्तियों को भविष्य में अमेरिका में प्रवेश के लिए वीजा प्राप्त करना लगभग असंभव हो सकता है।
हाल के डिपोर्टेशन के मामले
हाल ही में, अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। फरवरी 2025 में, 104 भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर सैन्य विमान से अमृतसर भेजा गया था। इसके बाद, अमेरिका ने भारत को 295 अन्य भारतीयों की सूची सौंपी है, जिन्हें जल्द ही डिपोर्ट किया जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की आशंका पर चिंता जताई है और अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया है।
भारत सरकार का रुख
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में कहा कि भारत सरकार अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है ताकि डिपोर्टेशन का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि डिपोर्टेशन के दौरान नियंत्रण उपकरणों (जैसे हथकड़ियों) का उपयोग किया जाता है, लेकिन भारत ने इस प्रक्रिया को अधिक मानवीय बनाने की मांग की है।
क्या करें भारतीय नागरिक?
अमेरिकी दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने वीजा की शर्तों का सख्ती से पालन करें और I-94 फॉर्म में उल्लिखित अवधि से पहले अमेरिका छोड़ दें। इसके अलावा, जो लोग पहले ही अपनी वीजा अवधि से अधिक समय तक रह चुके हैं, उन्हें कानूनी सलाह लेने और स्वेच्छा से स्वदेश लौटने पर विचार करने की सलाह दी गई है ताकि डिपोर्टेशन और स्थायी प्रतिबंध से बचा जा सके।