अमेरिकी कोर्ट ने रोक को किया अस्थायी रूप से बहाल
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत के ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगाने के फैसले को अमेरिका की एक फेडरल अपील अदालत (US Appeals Court) ने बहाल कर दिया है। हालांकि यह बहाली अस्थायी है। अपील अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। अपील अदालत ने क्या दी दलील?
ट्रंप के टैरिफ पर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत की तरफ से लगाई गई रोक को अस्थायी रूप से बहाल करने के पीछे अपील अदालत ने सिर्फ यह दलील दी कि टैरिफ हटाने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि अपील अदालत ने इस मामले में कोई विस्तृत तर्क नहीं दिया। हालांकि इस मामले में अदालत ने वादियों को 5 जून तक और ट्रंप प्रशासन को 9 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया है।