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टैरिफ मामले में एक दिन बाद ही मिली ट्रंप को राहत, अमेरिकी कोर्ट ने रोक को किया अस्थायी रूप से बहाल

Relief For Donald Trump: टैरिफ मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहत मिली है। कैसे? आइए जानते हैं।

भारतMay 30, 2025 / 10:26 am

Tanay Mishra

Donald Trump announces Reciprocal Tariff

Donald Trump’s Reciprocal Tariff (Photo – White House)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का ‘टैरिफ वॉर’ (Tariff War) दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रंप ने उन सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था जो अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं। हालांकि इस मामले में ट्रंप एक से ज़्यादा मौकों पर यू-टर्न ले चुके हैं और 75 से ज़्यादा देशों पर लगाए रेसिप्रोकल टैरिफ पर फिलहाल रोक लगाई हुई है, जो जल्द ही खत्म होने वाली है। बुधवार को न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत के तीन जजों के पैनल ने ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगाने का फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया था। अब इस मामले में एक दिन बाद ही ट्रंप को राहत मिल गई है।

अमेरिकी कोर्ट ने रोक को किया अस्थायी रूप से बहाल

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत के ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगाने के फैसले को अमेरिका की एक फेडरल अपील अदालत (US Appeals Court) ने बहाल कर दिया है। हालांकि यह बहाली अस्थायी है। अपील अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।

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अपील अदालत ने क्या दी दलील?

ट्रंप के टैरिफ पर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत की तरफ से लगाई गई रोक को अस्थायी रूप से बहाल करने के पीछे अपील अदालत ने सिर्फ यह दलील दी कि टैरिफ हटाने से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि अपील अदालत ने इस मामले में कोई विस्तृत तर्क नहीं दिया। हालांकि इस मामले में अदालत ने वादियों को 5 जून तक और ट्रंप प्रशासन को 9 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया है।


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