अदालत ने लगाई ट्रंप के टैरिफ पर रोक
बुधवार को अमेरिका की एक वाणिज्य अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में व्हाइट हाउस (White House) के अधिकारी की सभी दलीलों को भी खारिज कर दिया। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत के तीन जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया।
ट्रंप ने किया अपने कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल
अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत ने अपने फैसले के बारे में बताया कि ट्रंप ने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकार अपने कानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना इस तरह का कोई फैसला नहीं जा सकता।
भारत से दबाव होगा कम
ट्रंप के टैरिफ ओर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य अदालत की और से रोक लगाने के फैसले से भारत (India) को भी फायदा होगा। दरअसल दोनों देशों के बीच आने वाले कुछ हफ्तों में ट्रेड के संबंध में बातचीत होगी। पहले 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारत पर ट्रेड वार्ता में दबाव रहता, लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद वो तबाव खत्म हो गया है। अब भारत को अमेरिका से रेसिप्रोकल टैरिफ के दबाव में समझौता नहीं करना पड़ेगा।