Ajmer News : अजमेर में घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, चौकीदार का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। एसपी वंदिता राणा ने आदेश दिए हैं। वजह बहुत बड़ी है। जानें।
Ajmer News : अजमेर में बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपराध, अपराधियों पर अंकुश लगाने की गरज से ‘पुलिस सत्यापन’ अनिवार्य कर दिया है। सत्यापन की कार्रवाई में घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, चौकीदार शामिल हैं जो अन्यत्र स्थान से आकर अजमेर में गुजर-बसर कर रहे हैं।
अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों पर सख्ती
पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान, धरपकड़ की कार्रवाई के दौरान देखने में आया कि अजमेर में बड़ी संख्या में घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, चौकीदार बिना पुलिस सत्यापन रह रहे हैं जबकि अन्यत्र स्थान से आकर रहने वाले व्यक्ति को पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक है।
सत्यापन नहीं तो कानूनी कार्रवाई अवश्य
वंदिता राणा ने बताया कि आमतौर पर देखने में आया है कि घर, संस्था में नौकर, ड्राइवर, चौकीदार, सेल्समैन के अलावा किराएदार को बिना सत्यापन रख लिया जाता है। जोकि सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। इससे हम परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। आए दिन घरेलू नौकर, ड्राइवर व किराएदार हत्या, लूट, डकैती, जहरखुरानी, चोरी की वारदात अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में सत्यापन नहीं करवाने वाले मकान मालिक, संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एसपी वंदिता राणा ने बताया कि घरेलू नौकर, ड्राइवर व किराएदार की आड़ में अलगाववादी, समाज, राष्ट्र विरोधी तत्व के अलावा आतंकवादी भी छुपे हो सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ऐसे लोगों का पुलिस सत्यापन कराना अत्यन्त आवश्यक हैं।
घरेलू नौकर, किराएदार, ड्राइवर, चौकीदार समेत अन्य का पुलिस सत्यापन करवाने के लिए पुलिस वेबसाइट https:// police. rajasthan. gov. in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज में पहचान -पत्र, पते का प्रमाण, थाने का नाम-पता व टेलीफोन नबर, स्वयं के मोबाइल नबर देना अनिवार्य है। इसके अलावा थाने पर उपस्थित होकर ऑफ लाइन भी पुलिस सत्यापन करवा सकते हैं।