जानकारी के अनुसार विद्युत पोल हो या स्ट्रीट लाइट के पोल तथा पेड़ आदि पर प्रचार बोर्ड या विज्ञापन बोर्ड नहीं लगा सकते। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ नगर निगम और प्रशासन की ओर से संबंधित व्यक्ति या संस्था पर केस दर्ज किया जा सकता है।
–जितेंद्र नरूका, आयुक्त, नगर निगम।