आयोग कभी भी कर सकता है चुनाव का ऐलान
कोर्ट के फैसले के बाद बाबा गोरखनाथ ने कहा कि उन्होंने और एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव याचिका वापस ले ली है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य यह है कि मिल्कीपुर की जनता को जल्द से जल्द प्रतिनिधित्व मिल सके।
भाजपा नेता ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग याचिका वापसी का विरोध कर रहे थे, उनका सच सामने आ गया है।
हाईकोर्ट ने दे दी याचिका वापसी की मंजूरी
वकील ने बताया कि सपा की ओर से मांग की गई थी कि याचिका वापसी से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस दिया जाए। अदालत ने इस पर ध्यान देते हुए नोटिस जारी किए और नियमानुसार इसका विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका वापसी की मंजूरी दे दी। अब चुनाव आयोग किसी भी समय इस सीट पर उपचुनाव की तिथि घोषित कर सकता है।