CG Rape News: नाबालिग से छेड़खानी
भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड, व्यतिक्रम पर 6 माह का पृथक से सश्रम कारावास एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोकअभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार 4 अक्टूबर 2024 को
पीड़िता की मां ने थाना-गुंडरदेही में आरोपी के विरूद्ध लिखित शिकायत की।
बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री से 17 सितंबर 2024 को आरोपी ने छेड़खानी की। पीड़िता कुछ दिनों से चुप-चुप रहती थी। उसने पूछताछ में बताया कि वह सतनाम भवन के पास दोपहर 2-3 बजे छोटे-छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी आकर पूछा कि लोटा है क्या? तब उसने नहीं है। इसके बाद आरोपी
छेड़खानी करने लगा। विवेचना के बाद अभियोग पत्र 3 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया। विवेचना उपनिरीक्षक इंदिरा वैष्णव, सहायक उपनिरीक्षक कृष्णकांत सिंह, सहायक उपनिरिक्षक विश्वजीत मेश्राम ने की।