जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है, वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) अपने वाहन में लगवाएं। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) लगाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पडऩे पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।