ग्राम अलखडीहा निवासी बोलो सिंह द्वारा 25 अप्रैल को लिखित शिकायत करते हुए बताया गया था कि गांव में स्थित उसकी भूमि खसरा नंबर 132 को आरोपी शशिकांत तिवारी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा छलपूर्वक (Land forgery) बिक्री करवा दिया गया है। इस मामले में एसपी वैभव बेंकर के निर्देश पर शिकायत की जांच थाना बलरामपुर द्वारा की गई।
जांच में पाया गया कि बोलो सिंह से आरोपियों द्वारा षडयंत्र पूर्वक (Land forgery) कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर ग्राम अलखडीहा में स्थित निजी हक की 5 डिसमिल भूमि के स्थान पर 32 डिसमिल भूमि की रजिस्ट्री करवा ली गई है। शिकायत जांच के आधार पर धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 62,3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
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प्रकरण (Land forgery) की प्रारंभिक विवेचना में आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी शशिकांत तिवारी पिता काशीनाथ तिवारी निवासी अम्बिकापुर, सुनील सिंह पिता विश्राम सिंह निवासी ग्राम जतरो थाना बलरामपुर, अरविंद किंडो पिता कलाडियुस किंडो निवासी जतरो व दीपक शर्मा पिता श्रीराम शर्मा निवासी सेमली थाना बलरामपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वाराघटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन एवं रजिस्ट्री से सम्बंधित मूल दस्तावेज भी जब्त किए गए है। बताया जा रहा है कि इस मामले (Land forgery) में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।