क्या है मामला:
थाना आंवला के एसआई रहमत अली को गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वाद संख्या 20/2022 (मु0अ0सं0 702/2018, धारा 379, 420, 413, 411 भादवि एवं 41/102 सीआरपीसी, चालानी बनाम रिसाकत पुत्र शराफत) में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05 द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट (NBW) दिनांक 22 अप्रैल 2025 को सुपुर्द किया गया था।
न्यायालय ने उक्त वारंट की नियत तिथि 8 मई 2025 तय की थी।
वारंट की तामीला के लिए यह एसआई रहमत अली को सौंपा गया, लेकिन उन्होंने ना तो उसे तामील किया और न ही अदम तामील रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। वारंट को बिना किसी ठोस कारण के अपने पास लंबित रखे जाने की सूचना पर न्यायालय ने क्रिमिनल मिस संख्या 10/2025 में प्रकरण दर्ज कर 13 मई 2025 को नोटिस जारी किया। इसके बावजूद, एसआई रहमत अली ने वारंट तामीला के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, जिससे न्यायिक आदेशों की अवहेलना और पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई।
SSP ने लिया संज्ञान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पूरे प्रकरण को पदीय कर्तव्यों की उपेक्षा, स्वेच्छाचारिता और कदाचार का गंभीर उदाहरण मानते हुए एसआई रहमत अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच आरंभ कराई है।