नए साल से जिला अदालतों के अवकाश में 12 दिन और जुड़ गए हैं। इससे प्रदेशभर के न्यायिक अधिकारियों, स्टाफ व वकीलों को खासी राहत मिलने वाली है। मप्र हाईकोर्ट ने नए साल का अवकाश कैलेंडर जारी कर हर माह के पहले शनिवार की भी छुट्टी पर मुहर लगाई थी। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हुई।
यह भी पढ़ें: एमपी में बंद हो गईं बसें, कई जिलों में आवागमन ठप, जानिए कब तक थमे रहेंगे पहिए जनवरी महीने के पहले शनिवार यानि 4 जनवरी को इस पर अमल भी शुरु कर दिया गया। प्रदेशभर की जिला अदालतों में शनिवार को छुट्टियां रहीं। इससे पहले जिला अदालतों में सिर्फ माह के तीसरे शनिवार को छुट्टी रहती थी।
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इस प्रकार अब हर माह के पहले और तीसरे शनिवार को जिला अदालतों में कामकाज नहीं होगा। माह के पहले शनिवार के अवकाश को लेकर जिला अधिवक्ता और कर्मचारी संघों द्वारा लंबे अर्से से मांग की जा रही थी। अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की मांग पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने इस संबंध में आदेश जारी किया।