चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों एवं कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि के साथ कुल 55 प्रतिशत डीए नगद देने के आदेश जारी कर दिए है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार केवल 50 प्रतिशत डीए ही जनवरी 2024 से दे रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां केंद्र सरकार ने 10 माह पूर्व ही आदेश जारी कर दिए थे, वहीं प्रदेश सरकार अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इससे पेंशनरों और कर्मचारियों में रोष और निराशा व्याप्त है।
15 साल बाद बढ़कर मिलेगा भत्ता
बीते दिनों पहले ही सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। सरकार के द्वारा गृह भाड़ा भत्ता (HRA) सातवें वेतनमान के मूल वेतन के आधार पर दिया जाएगा। जिसमें A श्रेणी के शहरों में 10 परसेंट, B श्रेणी के शहरों में 7% और C और D श्रेणी के शहरों में 5% की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं, दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, भोजन भत्ता और स्थायी यात्रा में भत्ता में वृद्धि होगी। ट्रांसफर होने पर घर का सामान ले जाने में भी महंगाई के आधार पर भत्ता दिया जाएगा।