नई दिल्ली में सीएम डॉ. मोहन यादव ने गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्हें जीआइएस व दुग्ध उत्पादन समितियों को डेयरी विकास बोर्ड के कार्यक्रम का न्योता दिया।
OBC Reservation Mohan Government in Supreme Court: मोहन सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण जल्द दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार रात मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ बैठक की। इसमें सभी कानूनी विषय, याचिकाओं और उन पर होने वाली सुनवाई पर कानूनी पक्षों के आधार पर बातचीत की। इसके बाद मीडिया को दिए बयान में सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार शुरू से ही ओबीसी वर्ग को 27 फीसद आरक्षण देने के पक्ष में है। इसलिए मैंने एडवोकेट जनरल से भी बात की है। उन्हें जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी लगाने के लिए कहा है। सीएम डॉ. यादव ने यह भी दोहराया कि प्रदेश के सभी वर्गों को तय मापदंड के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। इसमें भी कोई कमी नहीं रहने देंगे।
ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण 2019 में कमलनाथ सरकार में मिली। पहले आरक्षण 14 फीसदी था। पर मामला कोर्ट में पहुंच गया। 19 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए 27 फीसदी आरक्षण पर स्टे दिया। स्थगन कुछ नौकरियों पर ही था। 27 फीसदी आरक्षण की बाधाएं दूर करने जुलाई 2019 में विधानसभा से कानून भी पास। 18 अगस्त 2020 को भाजपा सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में मत दिया कि 14 फीसदी आरक्षण के साथ सभी सरकारी विभागों में भर्तियां की जाएं। जनवरी 2021 में सरकार ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया कि 14 फीसदी आरक्षण के साथ भर्तियां हों, 13 फीसदी आरक्षण होल्ड पर रखें।
जुलाई 2021 को हाईकोर्ट ने 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ भर्ती करने और 13 फीसदी आरक्षण को होल्ड करने का आदेश दिया। 28 जनवरी 2025 को कोर्ट ने आदेश में 27त्न आरक्षण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। इसके पहले और बाद 27 फीसदी आरक्षण के पक्ष-विपक्ष में अलग- अलग पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई से रोका।