ये नई जानकारी
मध्य प्रदेश राजपत्र में 27 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई है। बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के राजपत्र में संशोधन किया है। अब अतिथि शिक्षक को 50% आरक्षण का लाभ मिलेगा। संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नए नियम भी जल्द ही बनाए जाएंगे।
नए नियम साल 2025 की परीक्षा में यह नियम लागू होंगे और रिक्त पदों में से 50 फीसदी अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे। इस नियम का बहुत से शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा। 50% पद संविदा, 10% पद एक्स सर्विसमैन और 6% पद दिव्यांग के लिए आरक्षित रहेंगे।
ये रहेंगी शर्ते
अतिथि शिक्षक को 50% आरक्षण पाने के लिए शर्तों को भी पूरा करना होगा। जानिए कौन सी हैं वे शर्त…. -अतिथि शिक्षक ने तीन शैक्षणिक सत्रों में से प्रत्येक में कम से कम 30 दिन काम किया हो।
-तीनों सत्रों में कुल 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। -किसी भी कारण से अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाई, तो बाकी पद अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।