4 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
सीएम डॉ मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी-कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। अपने सेवा काल में कई वर्ष से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी सेवानिवृत हो गए।9 साल से रूका हुआ था प्रमोशन
बता दें कि, एमपी हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा नियम 2022 के तहत प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान खत्म कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन शिवराज सरकार के द्वारा 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसके बाद से ही पदोन्नति पर रोक लगी है।सभी विभागों में प्रमोशन के आदेश जारी किए जाएं
इस पर तृतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा जो निर्णय लिया गया है। उसको लेकर हम लगातार आवाज रहे थे। पदोन्नतियों पर लगी रोक को हटाने का निर्णय उचित है। इसे नौ साल बाद लिया गया है। इस दौरान लाखों अधिकारी-कर्मचारी के हित में सभी विभागों में पदोन्नति के आदेश जारी करें।