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भोपाल

Transfer Policy 2025 : कैबिनेट से मंजूरी के 4 दिन बाद ट्रांसफर पॉलिसी लागू, अब ऐसे कर्मचारी हटाए जाएंगे

Transfer Policy 2025 : मध्य प्रदेश में आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी। उसके बाद से अब तक कोई नई नीति नहीं आई है। इस नीति के तहत 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को इधर से उधर किए जाने की संभावना है।

भोपालMay 04, 2025 / 10:14 am

Faiz

Transfer Policy 2025
Transfer Policy 2025 : मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट से मंजूरी मिलने के चार दिन बाद ही ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा। कमजोर परफॉर्मेंस वालों को सबसे पहले हटाया जाएगा। इसी के साथ सभी तरह के अटैचमेंट खत्म किए जाएंगे।
राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित मोहन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के चार दिन बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। तबादला नीति के तहत प्रदेश के 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारियों में 10 फीसदी के ट्रांसफर होने तय है। बताया जा रहा है कि, 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा।
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ट्रांसफर पॉलिसी जारी

विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बनाकर जीएडी के प्रावधानों का पालन करेंगे। जिले के कर्मचारी, राज्य के तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होगा। डीएसपी से नीचे रैंक के कर्मचारियों का ट्रांसफर पुलिस स्थापना बोर्ड के आधार पर होगा। पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद पद स्थापना करेंगे। वहीं, कमजोर परफॉर्मेंस वालों को सबसे पहले हटाया जाएगा। साथ ही, सभी तरह के अटैचमेंट खत्म होंगे।
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तीन साल बाद हटी रोक

आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश में आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू की गई थी। उसके बाद से अब तक कोई नई नीति नहीं आई है। अब प्रदेश की मोहन सरकार में नई तबादला नीति 2025 लागू की है। इस ट्रांसफर पॉलिसी को सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार किया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।

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