पंप के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्कूल- अस्पताल से 50 मीटर दूरी का नियम है। मरीजों व छात्रों को दुर्घटना के दायरे से दूर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यदि कोई पुराना पंप है और जो आबादी व अस्पताल, स्कूल के पास में आ रहा है तो उसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम भी तय कराने का कहा गया है।
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-पेट्रोल पंप को बाउंड्रीवॉल से बंद करना -अंडरग्राउंड टैंक कांक्रीट के जरूरी -यहां नो- स्मोकिंग जोन तय करना
-किसी भी तरह का फोन उपयोग नहीं करना -रिफिलिंग के दौरान लोगों को दूर रखना -50 मीटर के दायरे में पंप तो अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करना सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंप से जुड़े नियमों का पालन कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करेंगे। – कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर
यहां करना होगा सुधार
-पुल बोगदा, जिंसी की रोड पर आरा मशीन, आबादी के पास ही दो पेट्रोल पंप है। -शाहपुरा में पेट्रोल पंप के पास निजी अस्पताल है। -प्रभात चौराहा पर अस्पताल- आबादी के पास पेट्रोल पंप है।
इसलिए नियम जरूरी
-मोबाइल कहीं प्रतिबंधित नहीं है। -बोतल में आसानी से पेट्रोल मिल जाता है -कई पंप चारों तरफ से खुले -बिना हेलमेट भी पेट्रोल दिया जा रहा है