माफी मांगने पर कोर्ट ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट में शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। वकील के इस बयान पर सख्ती से पेश आए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकारा। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप पब्लिक फिगर हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए।
निष्पक्ष जांच के लिए SIT गठित करने के निर्देश
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्टे ने निर्देश देते हुए कहा कि, इस टीम में तीन IPS अधिकारी होंगे, इनमें एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर शामिल होंगे। इनमें से एक अधिकारी अनिवार्य रूप से महिला होगी। कोर्ट ने कहा कि ये सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिएं। वहीं कोर्ट ने SIT को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को शाह के बयान पर नोटिस लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब अगली सुनवाई 28 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी लगाई थी फटकार
भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच-समझकर बोलना चाहिए।
यहां देखें विजय शाह के विवादित बयान का पूरा घटनाक्रम
–11 मई- महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को बताया आतंकवादियों की बहन। –13 मई – विरोध होने पर माफी मांगी, बोले बयान को गलत संदर्भ में ना लिया जाए। –13 मई दोपहर- 4.30 बजे भाजपा संगठन के पास पहुंचा मामला –13 मई की शाम- विजय शाह भाजपा अध्यक्ष के बंगले पर पहुंचे। –13 मई की रात- भाजपा नेताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिजनों से की मुलाकात।
–14 मई को कांग्रेस दिनभर प्रदर्शन करती रही और शाह का इस्तीफा मांगती रही। –14 मई को- दोपहर में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर शाम तक FIR दर्ज करने के दिए आदेश –14 मई की रात करीब 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
–15 मई- हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर FIR दर्ज करवाने के दौरान प्रयोग कि गई भाषा पर नाराजगी जताई। –16 मई- विजय शाह ने FIR के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
–16 मई- सुप्रीम कोर्ट ने शाह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई 19 मई निर्धारित की। –19 मई- सुप्रीम कोर्ट ने शाह की माफी खारिज करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
–19 मई- सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तीन सदस्यीय SIT टीम गठित करने के निर्देश देते हुए, अगली सुनवाई 28 मई को किए जाने का आदेश जारी किया।
शाह ने मांगी थी माफी
हर तरफ से विरोध झेलने के बाद शाह ने माफी भी मांगी थी और कहा था कि उनके शब्दों को गलत तरीके से लिया गया। एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ कई भाजपा नेता और मंत्री विजय शाह के समर्थन में भी उतरे थे। –
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कांग्रेस लगातार करती रही इस्तीफे की मांग
कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर है और शाह को बचाने का आरोप भी लगा रही है। इससे पहले कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राजधानी भोपाल मेें राज्यपाल से मिलने पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर शाह के इस्तीफे की मांग की। यही नहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात के बाद ये प्रतिनिधि मंडल राजभवन के बाहर ही काले कपड़ों में धरना प्रदर्शन करता नजर आया। ये प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में वहां पहुंचा था।