बीकानेर जिले में ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक, जिला कलक्टर का बड़ा आदेश
Bikaner News : भारत पाकिस्तान विवाद के बीच बीकानेर जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बीकानेर जिले भर में ड्रोन कैमरे, हॉट एयर बैलून एवं पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बीकानेर में ब्लैक आउट के दौरान अंधेरे में गुम शहर।
Bikaner News : भारत पाकिस्तान विवाद के बीच बीकानेर जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने बड़ा फैसला लिया। बीकानेर जिले भर में ड्रोन कैमरे, हॉट एयर बैलून एवं पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने गुरुवार को आदेश जारी किए।
बीकानेर जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रतिबंध रहेगा लागू
बीकानेर जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने आदेश में बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेश के मुताबिक यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर रोक रहेगी। यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य अथवा अर्ध सैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग की ओर से सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी।
पटाखों-आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर भी बैन
इसी प्रकार जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने किसी भी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश संपूर्ण बीकानेर जिले के लिए लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।