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पुलिस के मुताबिक, पीडि़त सकरी क्षेत्र के ग्राम बरेला जरहागांव निवासी सूर्यकांत जायसवाल ने अपने दो पुत्रों और एक पुत्री को
शासकीय नौकरी दिलाने के लिए वर्ष 2022 से 2023 के बीच ग्राम निगरबंद निवासी विष्णु प्रसाद राजपूत (67), विनोबानगर निवासी सीमा सोनी (29) और जावेद खान को कुल 43 लाख रुपए की राशि अलग-अलग किस्तों में दी थी।
यह पैसा खाद्य निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी के पदों पर नियुक्ति के लिए दिया गया था। शिकायत की जांच अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, कोटा भारती मरकाम ने की, जिसमें स्पष्ट हुआ कि पैसे लेकर नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, जो पूरी तरह अवैधानिक था।
रिश्वत देने वाला भी गिरफ्तार
जांच में यह बात भी सामने आई कि सूर्यकांत जायसवाल ने भी प्रक्रिया की वैधता की अनदेखी करते हुए गैरकानूनी तरीके से शासकीय सेवा प्राप्त करने का प्रयास किया।
आरोपियों में वह पीडि़त भी शामिल है, जिसने ठगों को रुपए दिए थे। इस तरह पहली बार नौकरी के नाम पर पैसे देने वाले व्यक्ति को भी आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है।
लिहाजा सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बता दें कि इस मामले का एक अन्य आरोपी तोरवा निवासी जावेद खान उर्फ राजा (31) पहले से ही जेल में है।