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पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को HC से बड़ा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज, अफसर बनाने रिश्तेदारों का कराया था सिलेक्शन दोनों ही प्रकरण में न्यायालय ने अलग अलग सजा सुनाई है। इस कारण पहले अपराध की सजा पूरी करने के बाद दूसरे अपराध की सजा प्रारंभ होगी। प्रकरण के अनुसार चुहीगढ़ाई सीतापुर सरगुजा निवासी संजय नागवंशी मार्च 2014 में नाबालिग को शादी का झांसा देकर कुनकुरी ले गया। 2-3 माह अपने साथ रखकर कई बार
दुष्कर्म किया। पीड़िता ने 20 जून 2014 को इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। एफटीसी पॉक्सो कोर्ट अंबिकापुर ने दिसंबर 2015 में आरोपी को 376 एवं पॉक्सो एक्ट में 10-10 वर्ष कैद और अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
अस्थायी जमानत पर छूटा था आरोपी
सजा होने के बाद आरोपी को हाईकोर्ट से अस्थायी जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने एक अन्य नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में भी आरोपी को अंबिकापुर पॉक्सो कोर्ट से 2019 में 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। आरोपी अंबिकापुर केंद्रीय जेल में पिछले 7 वर्ष से बंद है।