30 जून तक होगा आधार लिंक
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने
राशन कार्ड में दर्ज हर सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून 2025 तक अवश्य पूरा कर लें। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। कोई भी सदस्य किसी भी नजदीकी लक्षित जन वितरण प्रणाली के विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध ईपीओएस डिवाइस के जरिए आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) करवा सकता है।
हटाया जा सकता है नाम
यह निर्देश दिया गया है कि राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग अगर 30 जून तक नहीं की जाती है तो उसका नाम
राशन कार्ड से (01 जुलाई 2025 के प्रभाव से) हटा दिया जाएगा. लाभुक परिवार को उसका लाभ नहीं दिया जाएगा. वे वंचित रह जाएंगे. ऐसे में तय जब आधार सीडिंग की तारीख बढ़ाई गई है तो तय अवधि में इसे जरूर करा लें नहीं तो परेशानी हो सकती है. इसे दूसरी तरह से लिखें
भारत सरकार ने लिया फैसला
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जन वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए आधार सीडिंग को 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य किया था। अब केंद्र सरकार ने इस समयसीमा को बढ़ाते हुए राशन कार्ड में शामिल हर परिवार के सदस्य के लिए आधार सीडिंग की अनिवार्यता को 30 जून 2025 तक कर दिया है।