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EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव, बिना डॉक्यूमेंट के अपडेट करें प्रोफाइल, जानें कैसे?

EPFO New Rule: EPFO अकाउंट में प्रोफाइल अपडेट जैसे सदस्य का नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता के नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम और शामिल होने की तारीख जैसे सभी डिटेल्स डॉक्यूमेंट अपलोड किए बिना अपडेट कर सकते हैं।

भारतMar 10, 2025 / 11:02 am

Devika Chatraj

EPFO Profile Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार से लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले सदस्यों अपने व्यक्तिगत विवरणों में नाम, जन्मतिथि जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को स्वयं बिना दस्तावेज बदलने की इजाजत दे दी है। यानी यदि यूएएन को पहले ही आधार के माध्यम से सत्यापित किया जा चुका है, तो अंशधारक अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता-माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति-पत्नी का नाम, सदस्यता ग्रहण करने की तिथि और सदस्यता छोड़ने की तिथि, बिना कोई दस्तावेज अपलोड किए अपडेट कर सकते हैं।

इन्हें मिलेगी सुविधा

EPFO ने बताया कि यह सुविधा केवल उन सदस्यों के लिए उपलब्ध है जिनका UAN नंबर आधार से लिंक और वेरीफाई है। इस प्रोसेस का उद्देश्य शिकायतों को कम करना और पेंडिंग रिक्वेस्ट को जल्द निपटाना है। इससे पहले बदलाव के लिए एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन की जरूरत होती थी जिसमें लगभग 20 से 28 दिन लगते थे। लेकिन अब इस नई सुविधा से सदस्य आसानी से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं और यह प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है।

UAN नंबर क्या है?

UAN एक 12 अंकों की संख्या है जो पीएफ अकाउंट मॉनिटर करने में मदद करता है। पीएफ अकाउंट में बैलेंस चेक करने से लेकर किसी भी तरह के अन्य बदलाव के लिए UAN की जरूर होती है। रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाने के लिए यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खाते के आधार से जोड़ना जरूरी है।

EPF खाते से आधार, पैन हो लिंक

नियमों के अनुसार यह जरुरी है की कर्मचारियों का आधार और पैन उनके ईपीएफ खाते के साथ लिंक हो। ईपीएफ डिटेल्स और आपके आधार में अगर कोई डिटेल्स अलग-अलग होती हैं तो इस काम में देर हो सकती है। ईपीएफ खाते की डिटेल्स अपडेट कराने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से कर्मचारी की कंपनी और ईपीएफओ द्वारा प्रोसेस में लिए जाने वाले समय पर निर्भर करता है।

EPFO प्रोफाइल अपडेट करने के स्टेप्स?

> अगर आप EPFO प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट WWW.epfindia.gov.in पर क्लिक करें।

> फिर UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जैसे विवरण दर्ज करके सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें।
इसके अलावा मेनू के टॉप पर मैनेज करें विकल्प को चुने।

> अब सदस्यों को मोडिफाई बेसिक डिटेल का विकल्प चुनना होगा।

> आधार कार्ड के अनुसार अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें।

> लॉस्ट में ट्रैक रिक्वेस्ट विकल्प का उपयोग करके प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं।

1 जनवरी 2025 में भी हुआ था बदलाब

साल की शुरुआत में EPFO ने पेंशनर्स के लिए बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के अनुसार अब खाताधारक देश के किसी भी बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं।

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