क्या हुआ फैसला
इनकम टैक्स की धारा 143(1) के अंतर्गत रिटर्न प्रोसेसिंग की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब बोर्ड ने 31 मार्च 2024 तक फाइल किए गए ऐसे रिटर्न को 31 मार्च 2026 तक प्रोसेस करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।किन्हें मिलेगा फायदा?
1- जिन टैक्सपेयर्स ने 31 मार्च 2024 तक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया है। 2- जिनके मामले में देरी को CBDT या सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।8th Pay Commission का अब तक Gazette Notification क्यों नहीं हुआ?
किन्हें नहीं मिलेगा फायदा?
1- जिनके केस में सेक्शन 143(3), 144, 147, 153A आदि के तहत असेसमेंट या रीअसेसमेंट हो चुका है।2- जिनका PAN और Aadhaar लिंक नहीं है, ऐसे मामलों में टैक्स रिफंड रोका जा सकता है।