ITR Filing Last Date: वित्तीय वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। जो Taxpayers 31 जुलाई की मूल डेडलाइन से चूक गए थे, उनके लिए बिलेटेड ITR (ITR Filing Deadline) दाखिल करने की डेडलाइन पहले 31 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई थी। अगर आप आज भी इस काम को नहीं करते, तो आपको आर्थिक दंड (ITR Filing Deadline) के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते है पूरी जानकारी।
लेट फीस के साथ ITR भरने का प्रोसेस (Late ITR Filing Process)
बिलेटेड ITR भरने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
e-Filing Portal पर लॉगिन करें: अपनी PAN डिटेल्स का इस्तेमाल करके पोर्टल में लॉगिन करें।
सही फॉर्म चुनें: अपनी आय के स्रोत के अनुसार ITR फॉर्म का चयन करें।
डेटा भरें: अपनी आय, टैक्स छूट और अन्य जानकारी को सही-सही भरें।
रिव्यू और सबमिट: सभी डिटेल्स को वेरिफाई करके रिटर्न सबमिट करें।
लेट फीस का स्ट्रक्चर
आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, बिलेटेड ITR भरने पर लेट फीस दो कैटेगरी में तय की गई है: सालाना आय 5 लाख रुपये से कम: 1,000 रुपये लेट फीस। सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक: 5,000 रुपये लेट फीस।
डेडलाइन चूकने के गंभीर परिणाम
अगर आप आज के बाद ITR दाखिल नहीं करते, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
रिवाइज्ड रिटर्न का विकल्प
15 जनवरी तक बिलेटेड ITR दाखिल (ITR Filing Deadline) करने के बाद भी आप अपनी गलती सुधारने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न पर कोई अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना नहीं लगता।
आयकर विभाग का कहना है कि बिलेटेड ITR दाखिल (ITR Filing Deadline) करने से न केवल आपकी कानूनी जिम्मेदारी पूरी होती है, बल्कि इससे भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करें।
Hindi News / Business / ITR Filing Deadline: आज है अंतिम मौका, चूकने पर हो सकता है भारी नुकसान