scriptRajasthan: 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी पूर्व सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा | Former Sarpanch had contested elections with fake 8th mark sheet in rajasthan | Patrika News
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी पूर्व सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

राजस्थान में फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत करने के मामले में न्यायालय ने सरपंच को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

चित्तौड़गढ़Mar 02, 2025 / 04:33 pm

Lokendra Sainger

rajasthan news

rajasthan news

चित्तौड़गढ़ के बेगूं पंचायत समिति के मेघनिवास पंचायत में वर्ष-2015 में चुनाव के दौरान फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत करने के मामले में न्यायालय ने सरपंच को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। एसीजेएम कोर्ट में तत्कालीन सरपंच चुनाव के दौरान चुनाव में फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत करने का वर्ष 2015 से मामला विचाराधीन चला रहा था।
इस मामले में न्यायधीश डॉ. पीयूष जैलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त तत्कालीन बेगूं थाना क्षेत्र के मेघनिवास निवासी सरपंच रतनी बाई पत्नी पप्पुलाल रैगर तीन वर्ष के कारावास दंडित किया।

न्यायाधीश डॉ. पीयूष जैलिया ने अपने फैसले में अभियुक्त द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी पढ़ाई की योग्यता की शर्त पूरी करने के लिए फर्जी मार्कशीट प्रस्तुत करने को ना केवल रिटर्निंग अधिकारी बल्कि आम जनता के साथ धोखा बताया।
यह भी पढ़ें

Rajasthan: फर्जी पट्टे जारी करने के आरोप में BJP प्रधान निलंबित, बोलीं- ‘MLA ने फंसाया, मैं निर्दोष’

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए हैं। कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी मानते हुए धारा 420 के तहत 3 साल साधारण कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया। धारा 471 के तहत 2 साल साधारण कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 125ए के तहत 6 माह साधारण कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है, सभी सजा एक साथ चलेंगे।

Hindi News / Chittorgarh / Rajasthan: 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी पूर्व सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

ट्रेंडिंग वीडियो