यश दयाल के अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने बताया, “जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की डिवीजन बेंच में मामले पर सुनवाई हुई। हमने एफआईआर को चुनौती दी है, जो इंदिरापुरम थाने में दर्ज की गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया गया।”
अधिवक्ता ने कहा, “कोर्ट में लंबी बहस चली, जिसमें सभी तथ्य सामने रखे गए। कोर्ट ने अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश पारित किया। कोर्ट के इस आदेश के बाद यश दयाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पीड़िता को कोर्ट में बुलाया गया है, ताकि वह अपना जवाब दाखिल कर सके। इसके बाद कोर्ट यह निर्णय लेगी कि एफआईआर बनी रहेगी, या इसे निरस्त किया जाएगा।”
पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का आरोप
बता दें कि यश दयाल ने याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है। इसी के साथ पीड़िता पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। आईपीएल-2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए यश दयाल ने गेंद से अपनी चमक बिखेरी थी। यश ने आईपीएल-2025 के 15 मुकाबलों में 9.59 की इकॉनमी के साथ 13 विकेट अपने नाम किए। यश दयाल अब तक कुल 43 आईपीएल मैच खेले, जिसमें 41 विकेट ले चुके हैं। यश दयाल को पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया था, लेकिन वह इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू नहीं कर सके।