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दमोह

उमरी गांव में तालाब गहरीकरण की आड़ में मुरम का अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन

तालाब गहरीकरण के नाम पर जैद सौदागर पिता नवी बख्श सौदागर द्वारा मुरम का खनन किया जा रहा है।

दमोहJul 04, 2025 / 07:28 pm

pushpendra tiwari

दमोह. जिला मुख्यालय से लगे उमरी गांव में तालाब गहरीकरण के नाम पर मुरम खनन और परिवहन का बड़ा मामला सामने आया है। बताया गया है कि यह सारा काम रात के अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा है। भारी वाहनों से ओवरलोड मुरम का परिवहन स्टेट हाइवे और गांव की सड़कों से किया जा रहा है, जिससे दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है। वहीं, खननकर्ता द्वारा एमएमडीआर एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
क्या है मामला

जानकारी के अनुसार उमरी गांव निवासी फरीद खान उर्फ राजू सेठ की निजी जमीन पर तालाब गहरीकरण के नाम पर जैद सौदागर पिता नवी बख्श सौदागर द्वारा मुरम का खनन किया जा रहा है। खुदाई कार्य के लिए भारी मशीनें लगाई गई हैं और शाम ढलते ही रातभर मुरम का परिवहन किया जा रहा है। मुरम को मौके से करीब चार किमी दूर इमलाई गांव के पास बन रहे एक पेट्रोल पंप स्थल पर डंप किया जा रहा है।
नियमों की उड़ रही धज्जियां

खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जैद सौदागर को सिर्फ तालाब गहरीकरण के दौरान निकली मुरम के सीमित परिवहन के लिए अस्थायी रॉयल्टी अनुमति दी गई है। लेकिन, मौके पर देखा गया है कि एक वाहन की अनुमति पर दर्जनों चक्कर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा ओवरलोड परिवहन और रात में अवैध तरीके से बिना किसी सुरक्षा संकेतक के परिवहन किया जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई अस्थायी अनुमति नियम 2017 की धारा 5 और 7, एमएमडीआर एक्ट की धारा 23(सी) तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धाराएं 113, 114 और 194 का सीधा उल्लंघन है।
सड़क और पर्यावरण को खतरा

गांव से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ओवरलोड वाहनों के कारण गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और हादसों की आशंका बनी हुई है। इधर, इस पूरे मामले में पंचायत की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सरपंच राजेश पटैल ने बताया कि उन्होंने पूर्व में पंचायत की सड़कों से भारी वाहनों के परिवहन पर आपत्ति जताई थी और पंचायत निधि में राशि जमा करने को कहा था। लेकिन जनपद कार्यालय के निर्देश पर बाद में सिर्फ अनुशंसा पत्र दे दिया गया।
वर्जन

मेरे खेत में तालाब गहरीकरण जैद सौदागर करवा रहे हैं। मुझे नहीं बताया गया कि कितनी मुरम निकाली जाएगी। मुझे यह भी नहीं पता कि रात के समय परिवहन के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है और खनिज विभाग के मुरम खुदाई को लेकर क्या नियम हैं।
फरीद उर्फ राजू सेठ, जमीन मालिक

मैं मुरम को इमलाई रोड पर स्थित अपने निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर ले जा रहा हूं। यदि खुदाई ज्यादा हुई है, तो उसका मापन करा देंगे। रॉयल्टी मैंने जमा की है। मुरम की खुदाई निजी जमीन पर हो रही है।
जैद सौदागर, खननकर्ता

मैं इस मामले को खनिज विभाग को भेजूंगी और जांच कराई जाएगी।

मीना मसराम, एडीएम

नियमों की अनदेखी

क्रम कानून / नियम उल्लंघन की धारा

प्रावधान                                                 धारा
1 एमएमडीआर Act, 1957 4(1), 21(1), 21(4), 23 सी2

म.प्र. खनिज नियम, 1996 52, 53, 63, 1063

म.प्र. अस्थायी अनुमति नियम, 2017 5, 6, 74

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 7, 155
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 113, 114, 1946

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

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