अगली सुनवाई 30 जनवरी को
वहीं कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को करने की बात कही है। तब तक के लिए इस मामले को टाल दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई में दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। NLU को दिया था संशोधन का निर्देश
इससे पहले, 20 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने
CLAT 2025 परीक्षा में कथित त्रुटियों के संबंध में आदित्य सिंह की याचिका को आंशिक रूप से बरकरार रखा था। अदालत ने पांच विवादित प्रश्नों में से दो में गलतियों की पहचान की। कोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) को परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया।
सिंह और एनएलयू कंसोर्टियम दोनों ने फैसले के खिलाफ अपील की। कंसोर्टियम ने तर्क दिया कि विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित उत्तरों में हस्तक्षेप करके अदालत ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया। वहीं सिंह ने तर्क दिया कि निर्णय शेष तीन विवादित प्रश्नों में त्रुटियों को संबोधित करने में विफल रहा और उन्होंने उनमें सुधार की मांग की। 24 दिसंबर को, डिवीजन बेंच ने एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे एनएलयू कंसोर्टियम को निर्देशानुसार परिणामों को संशोधित करने की अनुमति मिल गई।
क्लैट स्कोर के आधार पर कहां मिलता है दाखिला
CLAT भारत में 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में प्रवेश के लिए आयोजित एक केंद्रीकृत, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इसके अलावा, देश भर के कई स्व-वित्तपोषित और निजी लॉ स्कूल भी CLAT स्कोर के आधार पर एडमिशन लेते हैं।