हाईकोर्ट ने ग्रामीण के पक्ष में सुनाया फैसला
गिरीश का कहना था कि इस भूमि पर उसका कानूनी अधिकार है और इस पर थाने का निर्माण अवैध है। हाईकोर्ट ने गिरीश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि इस भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रोककर इसे ध्वस्त किया जाए।
पुलिस की निगरानी में हुई कार्रवाई
इसके बाद अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए थाना भवन की चारदीवारी और भवन के कुछ हिस्सों को ढहाने का निर्देश दिया। गाजीपुर पुलिस और तहसीलदार की निगरानी में बुलडोजर की कार्रवाई की गई और निर्माण कार्य को नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े। इस मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की तामील के बाद अब निर्माण कार्य को लेकर किसी भी विवाद को समाप्त कर दिया गया है।