जिले में सोशल मीडिया को लेकर प्रतिबंधात्मक धारा 163 लागू कर दी गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर अपुष्ट व भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, जिससे ऐसी जानकारी आक्रोश व तनाव बढ़ सकता है। यदि कोई गलत जानकारी प्रसारित करता है तो उसके भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्रवाई जाएगी।
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भारतीय सेना ने 7 मई को नौ आतंकी ठिकानों पर हमले कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया पर रील्स, वीडिय, पोस्ट, अपुष्ट सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। इन सूचनाओं से लोग भ्रमित हो रहे हैं। इन पोस्ट को बिना सोचे-समझे वायरल भी कर रहे हैं। इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।