सिंधिया ट्रस्ट ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
सिंधिया ट्रस्ट की ओर से ग्वालियर जिला कोर्ट में गोरखी स्थित दुकानों को खाली कराने के साथ ही किराया बढ़ाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसमें सिंधिया ट्रस्ट की ओर से बताया गया था कि गोरखी बिल्डिंग सिंधिया रियासतकालीन है जिसके कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है और वर्तमान में उसमें कुछ व्यापारी 250 रूपये प्रतिमाह के किराये से अपनी दुकानें चलाकर व्यापार कर रहे हैं जिसके कारण बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है। इसलिए बिल्डिंग को खाली करवाया जाए जिससे की बिल्डिंग की मरम्मत कराई जा सके।
कोर्ट से सिंधिया ट्रस्ट को झटका
सिंधिया ट्रस्ट की ओर से लगाई गई इस याचिका के बाद दूसरे पक्ष ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जिसमें बताया गया कि 2028 तक का उनका किराया एडवांस में जमा है और बिल्डिंग की देखरेख भी ठीक तरीके से की जा रही है। दूसरे पक्ष ने बिल्डिंग की देखरेख सहित अन्य सबूत भी पेश किए जिन्हें कोर्ट ने सही माना है और ट्रस्ट के सभी दावों को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब न तो सिंधिया ट्रस्ट किराया बढ़ा पाएगा और न ही व्यापारियों से दुकानों को खाली करा पाएगा।