जारी की गई थी सूचना
दरअसल पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इस भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी गई थी। 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की सूचना जारी की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिथि शिक्षकों को आय में छूट मिल गई, लेकिन 25 फीसदी सीटें आरक्षित नहीं की गई। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। राज्य शासन व पीएससी ने अपना जवाब पेश किया। पीएससी की ओर से अधिवक्ता रवींद्र दीक्षित ने तर्क दिया कि 25 फीसदी आरक्षण का लाभ 2022 के बाद जो भर्ती में किया था। 2022 की भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।