Blackout in Hanumangarh: भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव और युद्ध की आपात स्थिति को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर काना राम ने 10 मई 2025 से आगामी आदेश तक हर रात 7 बजे से सूर्योदय तक जिले में पूर्ण ब्लैकआउट लागू करने का आदेश जारी किया है।
इस दौरान सभी निजी, सार्वजनिक और व्यावसायिक भवनों की बाहरी-भीतरी लाइटें पूरी तरह बंद रखनी होंगी। कोई भी रोशनी बाहर नहीं दिखनी चाहिए। आदेश का पालन न करने पर नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
क्या-क्या रहेगा बंद?
बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस आदि रात 7 बजे तक बंद हो जाएंगे। सभी प्रकार की रोशनी, जैसे बल्ब, सीसीटीवी लाइट आदि स्विच ऑफ करनी होंगी। सायरन बजते ही वाहन और लोग सड़क किनारे रुककर लाइटें बंद करेंगे।
डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सीमा पर तनाव के मद्देनजर जिले में अनिवार्य ब्लैकआउट लागू, 10 मई से हर रात 7 बजे से सूर्योदय तक बंद रहेंगे सभी लाइट स्रोत
— District Collector & Magistrate, Hanumangarh (@DmHanumangarh) May 10, 2025
इन सेवाओं को छूट
अस्पताल, मेडिकल सेवाएं, पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन, बिजली, जल आपूर्ति और संचार सेवाओं को छूट दी गई है, बशर्ते रोशनी बाहर न दिखे।
यहां देखें वीडियो-
स्कूल-कोचिंग भी बंद
11 मई से जिले के सभी सरकारी-गैर सरकारी स्कूल, कोचिंग सेंटर, आंगनबाड़ी, मदरसे और प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। अवहेलना करने पर कार्रवाई होगी।
सोशल मीडिया पर सावधानी
लोगों से अपील की गई है कि संदिग्ध हथियारों या गतिविधियों की फोटो, वीडियो या लाइव कवरेज सोशल मीडिया पर न करें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और नजदीक न जाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
जिला प्रशासन की अपील
जिला कलेक्टर ने नागरिकों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सहयोग करने और आपात स्थिति में शांति बनाए रखने की अपील की है। यह आदेश जनहित और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।