एमपी में जयमाला के बाद बदला दुल्हन का मूड, शादी से किया इंकार…
हाईकोर्ट ने पीड़ित दयाराम चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए बार-बार नगर निगम को आदेश दिए और मुआवजा देने के लिए कहा लेकिन हर बार नगर निगम ने आदेश की अवहेलना की। जिसके कारण अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए निगम कमिश्नर के दफ्तर में तालाबंदी कर कुर्की करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया और तुरंत नगर निगम पीड़ित दयाराम चौहान को मुआवजा देने के लिए राजी हो गया है और पीड़ित दयाराम को 4 लाख 20 हजार रूपए का मुआवजा दिया है ।